चुनाव आयोग के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं: उद्धव

उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास किसी पार्टी का नाम बदलने की शक्ति नहीं है।

‘शिवसेना’ नाम  दादा (केशव ठाकरे) ने दिया था

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के दौरान अमरावती जिले में पत्रकारों से बात करते हुए, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ‘शिवसेना’ नाम उनके दादा (केशव ठाकरे) ने दिया था और वह किसी को इसे ‘चुराने’ नहीं देंगे।

इस साल फरवरी में, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को ‘शिवसेना’ नाम और उसका चुनाव चिन्ह ‘धनुष और तीर’ आवंटित किया।

चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को पिछले साल एक अंतरिम आदेश में दिए गए शिवसेना नाम (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और ‘ज्वलंत मशाल’ चुनाव चिह्न को बरकरार रखने की अनुमति दी।

2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद, उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस की मदद से महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया।

आयोग के पास किसी पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं

पिछले साल जून में शिंदे ने ठाकरे से नाता तोड़ लिया और भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा, ”चुनाव आयोग के पास किसी पार्टी का नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं है। यह किसी पार्टी को चुनावी चिन्ह आवंटित कर सकता है।”

“शिवसेना नाम मेरे दादाजी ने दिया था, चुनाव आयोग नाम कैसे बदल सकता है? मैं किसी को भी पार्टी का नाम चुराने की इजाजत नहीं दूंगा।

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मुकाबला करने के लिए कुछ विपक्षी दलों के एक साथ आने की कोशिश करने के सवाल पर उन्होंने कहा, “मैं इसे विपक्षी दलों की एकता नहीं कहूंगा, बल्कि हम सभी की एकता कहेंगे।” देशभक्त हैं और हम लोकतंत्र की खातिर ऐसा कर रहे हैं।” शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा, यह उन लोगों की एकता है जो अपने देश से प्यार करते हैं।

उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि देश में आपातकाल (1975-77) लागू होने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने विपक्षी दलों को आम चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति दी थी.

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