आज लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी (वस्त्र एवं सेवाओं कर) और जीएसटी (आइटम्स अन्यथा उपकरण) संशोधन बिल पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। जीएसटी काउंसिल ने दो अगस्त को इस एक्ट में बदलाव की सिफारिश की थी और इसे पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। लोकसभा में इस बिल की पास होने के बाद यह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
जीएसटी परिषद ने अपनी 51वीं बैठक में दो अगस्त को कसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर टैक्सेशन को स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी। इसमें ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग होने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित किया जाएगा। यह संशोधन अक्टूबर से लागू होंगे और जीएसटी काउंसिल के मुताबिक इसका रिव्यू छह महीनों बाद किया जाएगा।
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