उदयनिधि स्टालिन-प्रियांक खड़गे पर FIR दर्ज, सनातन पर भड़काऊ बयान देने का मामला

उदयनिधि स्टालिन-प्रियांक खड़गे पर FIR दर्ज
उदयनिधि स्टालिन-प्रियांक खड़गे पर FIR दर्ज

उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे के खिलाफ IPC की धारा 153ए और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह मामला उनके धर्म और समानता को लेकर दिए गए बयान के संदर्भ में है, जिसका मुद्दा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ उठा है।

धारा 153ए IPC द्वारा दोषियों को आपसी द्वेष, नफ़रत या बदला लेने के उद्देश्य से किसी भी धार्मिक, सामाजिक, जातिगत या क्षेत्रिक समृद्धि के बारे में आपसी गौरव को क्षति पहुँचाने का आरोप लगाया जा सकता है। धारा 295ए IPC द्वारा दोषियों को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से आपसी द्वेष, नफ़रत या बदला लेने का आरोप लगाया जा सकता है।

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