कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है, जिसके तहत उन्होंने 25 फरवरी, 2020 को दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में युवक अजय गोस्वामी को गोली मारकर घायल कर दिया था।
हालांकि कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को इस मामले में जमानत देने का निर्णय दिया है, वे अन्य दंगों से जुड़े अन्य मामलों में दर्ज एफआईआर के चलते जेल में रहेंगे। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के पांच अलग-अलग मामलों में जमानत दे दी थी।
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