दिल्ली ट्रिपल मर्डर मामले में पूर्व लोकसभा सांसद नेता सज्जन कुमार हुए बरी, जानें पूरा मामला

दिल्ली ट्रिपल मर्डर मामले में पूर्व लोकसभा सांसद नेता सज्जन कुमार हुए बरी
दिल्ली ट्रिपल मर्डर मामले में पूर्व लोकसभा सांसद नेता सज्जन कुमार हुए बरी

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में पूर्व लोकसभा सांसद नेता सज्जन कुमार के साथ-साथ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा था। पूर्व कांग्रेस नेता पर दंगों के दौरान एक गुरुद्वारे में आग लगाने का भी आरोप था।

बीते 23 अगस्त को दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप हटा लिए थे। जिसमें 1984 के दंगों के दौरान दो सिख लोगों की कथित तौर पर मौत के घाट उतार दी गई थी और एक को आग से दला दिया गया था।

जाने पूरा मामला

यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा के संबंध में था। इस मामले में पूर्व लोकसभा सांसद सज्जन कुमार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज किए गए थे।

पहला एफआईआर: इसमें 1 नवंबर 1984 को जनकपुरी में दो सिख व्यक्तियों, सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या की गई थी।

दूसरा एफआईआर: इसमें 2 नवंबर 1984 को विकासपुरी इलाके में गुरचरण सिंह के साथ कथित तौर पर आग लगाई गई थी। इस आग के परिणामस्वरूप गुरचरण सिंह ज्यादा झुलसे और वहीं तीन दशकों तक बिस्तर पर ही पड़े रहे।

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