मधुमिता हत्याकांड: यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

पूर्वांचल के प्रमुख नेता और यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्याकांड में उनकी रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक नहीं लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी 8 हफ्ते में इस नोटिस का जवाब देना होगा।

मशहूर कवियत्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में हत्या के मामले में उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि त्रिपाठी दंपति ने सजा के बावजूद अस्पताल में आराम किया है, जिससे उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस याचिका के संबंध में जवाब मांगा है।

निधि शुक्ला ने अपनी याचिका में यह दावा किया था कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने अपनी सजा का अस्पताल में आराम करते हुए अधिक से अधिक वक्त बिताया है, और उनकी अच्छे आचरण की वजह से उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।

अमरमणि त्रिपाठी पूर्वांचल के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और उन्होंने नौतनवा विधानसभा सीट से कई बार विधायक चुने जाने का गर्व अर्जित किया है। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा जैसी पार्टियों के साथ रहकर राजनीति में भाग लिया है।

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