GAMBLING, 27 अप्रैल (वार्ता)- ऑनलाइन जुआ की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में नया जुआ अधिनियम बनाने की कवायद चल रही है और इसके लिए गठित टॉस्क फोर्स ने नवीन सार्वजनिक जुआ अधिनियम 2023 (ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध प्रावधानों समेत) का व्यापक मसौदा तैयार कर लिया है।
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप राज्य में वर्तमान में लागू सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1876 के स्थान पर नवीन सार्वजनिक जुआ अधिनियम 2023 लागू करने की तैयारी है। इसके लिए एक टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है और उसने अपना प्रथम मसौदा (प्रारूप) तैयार कर लिया है।
GAMBLING: ऑनलाइन जुआ रोकने के लिए अधिनियम का मसौदा तैयार
अब टॉस्क फोर्स की अंतिम बैठक 04 मई को प्रस्तावित है। टॉस्क फोर्स अपनी अनुशंसाएं आगामी 15 मई तक सरकार के समक्ष पेश कर देगी। डॉ राजौरा ने बताया कि प्रथम मसौदा (ड्राफ्ट) में ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध प्रावधानों को शामिल किया गया है। टॉस्क फोर्स की अंतिम बैठक में नवीन अधिनियम के प्रारूप को अंतिम स्वरूप देकर सरकार के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। इस टॉस्क फोर्स के अध्यक्ष गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजौरा हैं।
इसमें सदस्य के रूप में विधि विभाग के प्रमुख सचिव, अपराध अनुसंधान विभाग (CID) के विशेष पुलिस महानिदेशक और संचालक लोक अभियोजक भी शामिल हैं। दरअसल ऑनलाइन जुआ की प्रवृत्ति बढ़ने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री चौहान ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नया कानून लागू किया जाएगा। इसके बाद से ही गृह विभाग संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर नए कानून का मसौदा तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है।