न्यू दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड (General PF) की ब्याज दर पर अपना फैसला सुना दिया है। इस नई घोषणा के मुताबिक, जीपीएफ (GPF) की ब्याज दर को 7.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। यानी इस तिमाही में भी जीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत की पुरानी दर से ही ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इस नई ब्याज दर का प्रभाव 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा।
जीपीएफ (GPF) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी के निश्चित हिस्से का योगदान करके इसका सदस्य बन सकते हैं। इस खाते में केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते हैं और सरकार केवल ब्याज देती है, जिसमें किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया जाता है। हालांकि, इसमें कर्मचारी की सैलरी का 6% से कम होना चाहिए।
टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80सी के तहत छूट
इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर्मचारी के वेतन का 100% तक हो सकता है और इसमें किए गए निवेश की मैच्योरिटी रिटायरमेंट के समय होती है। कर्मचारी GPF पर लोन भी ले सकते हैं। इस टैक्स सेविंग स्कीम में टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलती है।
पिछले दिनों की घोषणाएं
हालांकि, पिछले दिनों सरकार ने अक्टूबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में 5 साल की आरडी स्कीम की ब्याज दर में बदलाव किया था। वित्त मंत्रालय ने इसकी ब्याज दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी थी। इसके बावजूद, पीपीएफ समेत अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
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