गुरुग्राम: प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 1 अक्टूबर से प्रदूषण नियंत्रण के ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान, यानी GRAP को लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर पाबंदी लागू की जाएगी, और ऐसे कार्रवाई करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर के मौसम में बदलाव के साथ ही आबोहवा दूषित हो जाती है। गहरी प्रदूषण की वजह से आसमान में काला गुब्बारा बन जाता है, और इस प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसके समाधान के लिए, ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया गया है, जिसमें चरणों में प्रदूषण के खिलाफ उपाय बताए गए हैं।
GRAP के चार चरण
GRAP के अंतर्गत चार चरण हैं, जिन्हें हालात के हिसाब से लागू किया जाता है। गुरुग्राम जिले में, यह प्रदूषण नियंत्रण की योजना अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपने का भी हिस्सा है।
GRAP के चरण:
- चरण 1 (एयर क्वालिटी इंडेक्स 201-300): इस चरण में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों के लिए निर्देश जारी होंगे।
- चरण 2 (एयर क्वालिटी इंडेक्स 301-400): इस चरण में डीजल-जनरेटर पर पाबंदी लागू होगी।
- चरण 3 (एयर क्वालिटी इंडेक्स 401-450): इस चरण में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा।
- चरण 4 (एयर क्वालिटी इंडेक्स 450+): इस चरण में कई और कड़ी पाबंदियां लागू होंगी, और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई प्रतिबंदियां और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत लोगों को प्रदूषण के खिलाफ सशक्त करने का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।
GRAP के लागू होने से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को वायु गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, और स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में मदद मिलेगी।
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