जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग फर्मों के टर्नओवर पर 28% टैक्स लगाएगी

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सर्वशक्तिमान गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) परिषद ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, घुड़दौड़ और कैसीनो के कारोबार पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने पर विचार करने वाले मंत्रियों के एक समूह की सिफारिश के आधार पर कर की दर पर निर्णय लिया।

जीओएम (मंत्रियों के समूह) के सामने मुद्दा यह था कि क्या दांव के अंकित मूल्य, या सकल गेमिंग राजस्व, या सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म फीस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए।

सीतारमण ने कहा कि टैक्स पूरी कीमत पर लगाया जाएगा (GST on Online Gaming firms)।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए कौशल की आवश्यकता है या वे संयोग पर आधारित हैं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी लेवी से छूट देने का फैसला किया है (GST)।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, निजी ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी से छूट दी गई है।

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