Gyanvapi case : वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू की। मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि मस्जिद के अंदर एक कथित ‘शिवलिंग’ पाए जाने की अफवाहों ने सार्वजनिक अशांति पैदा की है।
मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर पर दावा करने वाले हिंदू पक्षों द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी थी।
मस्जिद समिति ने चिंता जताई कि “शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है और अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है।”
मस्जिद समिति ने गुरुवार को वाराणसी की अदालत को बताया, “अफवाहों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अशांति होती है, जिसे अस्तित्व साबित होने तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का हवाला देते हुए, मुस्लिम पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की पिछली मिसालों का हवाला दिया।