ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष का आपत्तिजनक विरोध

ज्ञानवापी
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वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने तीन बार के जजमेंट रिजर्व के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है। पिछले कई सालों से चल रहे मामले में आज हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई की है। हाईकोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर मुस्लिम पक्ष ने दोबारा सुनवाई के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है।

मुस्लिम पक्ष के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पिछले कई सालों में करीब 75 कार्य दिवसों पर सुनवाई हो चुकी है, इसलिए फिर से सुनवाई की अपने कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हिंदू पक्ष ने जल्दी फैसले की मांग की है। हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में किसी भी नए फैसले की बजाय पिछले फैसले के आधार पर सुनवाई की दलील दी।

इस मामले में ज्ञानवापी से जुड़ी पांच याचिकाओं की सुनवाई हो रही है। इनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं। दो अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख को 12 सितंबर तय किया है।

विवादित मस्जिद से संबंधित इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी।