दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत को खारिज कर दी है. अंतरिम जमानत को खरिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते है. कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही सिसोदिया को अपनी बीमार पानी को मिलने के लिए इजाजत दी थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए थे. क्यूंकि उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हाईकोर्टने अपने आदेश में कहा कि सिसोदिया को अधिकारी उनके आवास या अस्पताल पर 10-5 बजे के बिच में मिलवाने ले जा सकते है.
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