‘मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई होगी। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की याचिका में राहुल गांधी के नामकरण के समबन्ध में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने का फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने किया था। इस मामले में न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ कर सकती है। राहुल गांधी द्वारा पेश की गई याचिका में वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख किया था और तत्काल सुनवाई की अनुरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी थी।
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