ट्रेनों का लेट होना या कैंसल होना आम बात है, और अक्सर ठंड या अत्यधिक बारिश के कारण यह हो सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप ट्रेन लेट होने की स्थिति में टिकट का पूरा पैसा वापस हो सकते हैं? आज हम आपको रेलवे के इस नियम के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने हक का उपयोग कर सकते हैं। रेलवे से यात्रा करने वाले कई यात्री इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, और इस कारण वे अपने हक से वंचित रह सकते हैं।
रेलवे ने ट्रेन को सही समय पर चलाने के लिए काफी सुधार किए है, लेकिन इसके बावजूद कईं ट्रेन समय से नहीं चलती जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अगर आप ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए.
ट्रेन लेट होने पर टिकट पूरा रिफंड
रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि ट्रेन किन्हीं कारणों से कैंसिल होती है या यदि वह 3 घंटे या उससे ज्यादा समय से देरी से चल रही है, तो यात्री पूरा टिकट रिफंड प्राप्त कर सकता है।
रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होता है:
1. यदि आपने टिकट काउंटर से खरीदा है, तो आपको अपने बोर्डिंग स्टेशन पर जाना होता है और वहां टिकट सरेंडर करना होता है।
2. यदि आपने अपना टिकट ऑनलाइन खरीदा है, तो आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट (IRCTC) के जरिए टिकट कैंसिल कर सकते हैं।
3. आपको टिकट कैंसिल करने के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 3 दिनों के भीतर टिकट सरेंडर करना होगा।
4. आपको यात्रा के विचार के बारे में तुरंत जानकारी मिलनी चाहिए और आपको कैंसलेशन के बाद टिकट का पूरा पैसा वापस मिल सकता है।
इसके अलावा, यदि भारतीय रेलवे द्वारा कोई ट्रेन रद्द कर दी जाती है, तो यात्रियों को ऑटोमैटिक रिफंड प्राप्त होता है। ऑनलाइन खरीदे गए ई-टिकट की राशि 3 से 7 दिनों के अंदर बैंक खाते में आ जाती है। पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटर टिकटों के लिए यात्रियों को संबंधित पीआरएस काउंटर से रिफंड लेना होगा।
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