हाल ही में पंजाब परिवहन विभाग और पुलिस ने एक निर्णय लिया है कि पंजाब के लोगों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। इसके बिना, वाहन मालिकों को मोटा चालान काटना पड़ेगा, जो एक जुलाई से प्रभावी होगा। लोगों को तीस जून तक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहा गया है।
यह कदम सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है और यह तथ्य को पहचानने में मदद करेगा कि कौन वाहन किसी अपराध के संबंध में शामिल है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स एल्युमिनियम से बनाई जाती हैं और उनमें एक होलोग्राम होता है जो क्रोमियम आधारित होता है। इसके अलावा, नंबर प्लेट पर एक यूनिक लेजर कोड और अन्य सुरक्षा उपकरण भी होते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नकली नहीं बनाई जा सकती है और अगर टूट जाती है तो इसे जोड़ा नहीं जा सकता है, जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह पहले से ही कई अन्य राज्यों में लागू है और वाहनों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद करती है।
आपको अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की सलाह दी जाती है और आपको विभाग के वेबसाइट www.punjabhsrp.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आप वहां से वाहन संबंधी विवरण भर सकते हैं और नंबर प्लेट लगवाने के विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, आप विभाग के फोन नंबर 7888498853 या 7888498859 पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें रूस राष्ट्रपति पुतिन की बढ़ी मुश्किलें, प्राइवेट आर्मी के चीफ ने सरकार हटाने की खाई कसम