Illegal constructions near Krishna Janmabhoomi: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे द्वारा विध्वंस अभियान चलाया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया।
SC ने एक सप्ताह बाद मामला पोस्ट किया
शीर्ष अदालत ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई भी एक हफ्ते बाद के लिए टाल दी। पीठ ने कहा “विषय परिसर के संबंध में 10 दिनों की अवधि के लिए यथास्थिति रहने दें। एक सप्ताह के बाद सूची बनाएं।”
Illegal constructions near Krishna Janmabhoomi
याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। “70-80 घर बचे हैं। सारी बात निष्फल हो जायेगी। उन्होंने यह अभ्यास उस दिन किया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।” मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्तियां तोड़ने से जुड़ा है।