दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के बीच जरूरी नियम और उपाय: सुरक्षा के लिए लागू होंगे प्रतिबंध

जी-20
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 8 से 10 तारीख के बीच आयोजित हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान, सुरक्षा को महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हुए, पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, आम लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इन दिनों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन के नियम लागू होंगे? यहां हम आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।

क्या रहेंगे दिल्ली में नियम?
इन दो दिनों में, दिल्ली में कुछ नियम लागू होंगे जो आम दिनों से अलग हो सकते हैं। इसमें खासतौर पर ट्रैफिक नियम शामिल होते हैं। दिल्ली पुलिस ने घोषणा की है कि 9 अगस्त को 5 बजे से 10 अगस्त को 12 बजे तक किसी भी ऑटो या प्राइवेट टैक्सी को नई दिल्ली के इलाकों में प्रवेश नहीं करने या गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे इन इलाकों में जाने से बचें।

क्या लॉकडाउन लागू होंगे नियम?
यदि नियमों की धारा में देखा जाए, तो पूरी तरह से इसे लॉकडाउन कहना सही नहीं होगा। हालांकि, नई दिल्ली जिले और एनडीएमसी के इलाके में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, बाकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होगा। इसका मतलब है कि आप इस इलाके में किसी भी प्रकार की जरूरी सेवा की डिलीवरी भी नहीं मंगा सकेंगे, और ऑनलाइन भी नहीं खरीद सकेंगे।

मेट्रो सेवा पर क्या असर होगा?
मेट्रो सेवा पर भी इस आयोजन का असर होगा। डीएमआरसी (Delhi Metro Rail Corporation) के अनुसार, जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रहेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट, मोती बाग, आईटीओ, और अन्य 20 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन शामिल हो सकते हैं। इसलिए, अगर आप इन दिनों मेट्रो से सफर करना चाहते हैं, तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और उपयुक्त योजना बनाएं।

इन नियमों का पालन करने से आप और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं, और सम्मेलन के दौरान शहर की सुरक्षा भी बनाए रख सकते हैं। आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सुखद समय की कामना करते हैं।

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