पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान को तोशखाना मामले में जमानत दे दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जानकारी के मुताबिक इमरान खान के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। इस फैसले के बाद उनके के लिए जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है।
इमरान को तीन साल जेल सजा मिली थी
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की तरफ से दायर तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया गया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप था। उन्हें इस मामले में तीन साल की जेल सजा हुई थी और उनके पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई थी। इसके बाद उन्होंने उनके दोषसिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट का फैसला
इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने इमरान खान के मामले में विस्तृत निर्णय बाद में जारी करने का आश्वासन दिया है। इस फैसले से उन्हें बड़ी कानूनी जीत का संकेत मिल सकता है, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इस फैसले के बाद उनके समर्थन में जनसमूह में बड़ी खुशी दिख रही है।
तोशखाना मामला
तोशखाना एक पाकिस्तानी कैबिनेट डिवीजन का विभाग है जो शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों के द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहित करता है। इमरान खान के प्रधानमंत्री बने वक्त उन्हें सरकारी उपहारों की बिक्री को लेकर विवाद था। तोशखाना मामला पाकिस्तान की राजनीति में बड़ी बात बन गई थी और यह मामला इमरान खान के लिए महत्वपूर्ण था।
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