झारखंड के सरायकेला जिला न्यायालय ने हुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में लगभग 4 साल बाद फैसला सुनाया है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में शामिल 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। सभी दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 2 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है। सरायकेला के एडीजे-वन अमित शेखर की कोर्ट द्वारा जिन्हें मामले में दोषी पाया गया है, उनके नाम पप्पू मंडल, भीम सिंह मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और प्रकाश मंडल हैं। सबूतों के अभाव में बरी किए गए आरोपी का नाम सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान है।
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