-कशिश राजपूत
INCOME TAX RETURN: आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी दिन है। आज 10 जनवरी आईटीआर (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख है। आज के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
आम तौर पर, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून को होती है, लेकिन इस साल कोरोनो वायरस महामारी के कारण कई विस्तार हुए हैं।
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यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता है-
1. सही इनकम टैक्स फॉर्म का चयन करें: सही आयकर फॉर्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। गलत आईटीआर फॉर्म दाखिल करना एक अमान्य रिटर्न माना जाता है।
2. सही आकलन वर्ष चुनें: आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे जो कि आकलन वर्ष 2020-21 है।
3. टैक्स रिटर्न भरने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें: अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद भी प्रक्रिया को सत्यापित करना अनिवार्य है |
4. जुर्माना: इस साल सरकार ने अंतिम समय में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाकर समय सीमा को गायब करने के लिए जुर्माना राशि बढ़ा दी है।
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