बता देंं कि जम्मू में नशा तस्करी के मामले में झूठी गवाही देने वाले ब्रिज मोहन और गुरचरण सिंह निवासी बरनोटी कठुआ के खिलाफ प्रमुख सत्र न्यायाधीश ऊधमपुर हक नवाज जरगर ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
साथ ही दोनों गवाहों ने ऊधमपुर पुलिस स्टेशन में वर्ष 2018 में दर्ज नशा तस्करी के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान दर्ज करवाए थे, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान जब उनसे कोर्ट में गवाही ली गई तो दोनों अपने बयानों से मुकर गए।
जानकाारी के अनुसार दोनों ने कोर्ट में गलत बयान दिए जिसके चलते आरोपित को रिहा करना पड़ा। वहीं कोर्ट ने इस दौरान पाया कि दोनों गवाहों ने जानबूझकर गलत बयान दिए हैं।
इससे पहले उन्होंने जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए थे। तब उन्होंने अपने बयान बिना किसी दबाव में देने का दावा भी किया था।
गवाहों के मुकरने के बाद कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि झूठी गवाही देने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।