रांची: झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के हकों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, ट्रांसजेंडर समुदाय को ‘थर्ड जेंडर’ घोषित करने के साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फैसला किया गया है। इस आरक्षण को झारखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे के तहत दिया जाएगा, जिसमें 14 फीसदी की आरक्षण की व्यवस्था है।
नई व्यवस्था के तहत, ट्रांसजेंडर समुदाय को अगर पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आरक्षण मिल रहा है तो वह इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेगा। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्राप्त कर लिया गया है।
सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन भी देने का फैसला किया है, जिसके अनुसार इसे हर महीने 1000 रुपए की राशि मिलेगी।
सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, जिसमें हिंसा में घायल या अपंग कर्मियों के लिए मुआवजा वृद्धि और कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। यह निर्णय नेशनल रैबिज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वायरल जेनेटिक बीमारी से रोग और मृत्यु को कम करने के दृष्टिकोण से लिया गया है।
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