खरगोन, 21 फरवरी (वार्ता): मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर स्थित एक अदालत ने दस लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आज सनावद नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा को चार वर्ष की सजा से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक प्रकाश सोलंकी के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंडलेश्वर के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता ने सनावद नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा को दस लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में चार वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार प्रवीण सोलंकी ने शिकायत की थी कि उसकी नर्मदा विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण पर लगी रोक हटाने और अपीली कार्यवाही रोकने के एवज में नरेंद्र शर्मा द्वारा 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बाद में 10 लाख रुपए दिये जाना तय हुआ था। सनावद में प्रस्तावित इस कॉम्प्लेक्स को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से तथा अन्य आवश्यक स्वीकृति मिल चुकी थी।
इस मामले में प्रवीण सोलंकी ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को शिकायत की थी और नरेंद्र शर्मा को 31 अक्टूबर 2015 को इंदौर के नगरीय प्रशासन विभाग के उप संचालक के कार्यालय में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।