मणिपुर: विरोध के हिंसक होने के बाद कई जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

Manipur Section 144: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के तहत राज्य के कई इलाकों में नौ मार्च (गुरुवार) से निषेधाज्ञा लागू है। अधिकारियों के अनुसार यह अगली सूचना तक यथावत रहेगा।

जिन जिलों में धारा 144 लागू की गई है, उनमें कांगपोकपी जिला मुख्यालय कांगपोकपी और चम्फाई सब-डिवीजन के तहत, सैपरमीना और मोटबंग क्षेत्र सैतु गमफाजोई सब-डिवीजन के तहत और सैकुल क्षेत्र सैकुल सब-डिवीजन के अंतर्गत आता है।

नोटिस में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक रैली, जुलूस या प्रदर्शन के आयोजन के साथ पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नोटिस में आगे कहा गया है कि लोगों को किसी भी घातक हथियार जैसे लाइसेंसी हथियार, लाठी, पत्थर, आग्नेयास्त्र, हथियार, रसायन और अन्य विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नोटिस के अनुसार, नियमों का पालन नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

कुकी इंपी मणिपुर के बैनर तले कुकी नागरिक समाज द्वारा आयोजित विरोध रैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थॉमस मैदान में एकत्र हुए थे। विरोध आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों के खिलाफ राज्य सरकार के कथित अन्याय के खिलाफ था।

वे राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुछ हिस्सों, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने के फैसले का विरोध कर रहे थे।