Manish Sisodia custody: शहर की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और उनकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। आठ घंटे की पूछताछ के बाद पिछले रविवार रात कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए सिसोदिया ने जमानत के लिए शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया।
वहीं, राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च (शुक्रवार) की तारीख तय की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आज (4 मार्च) सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
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मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज राउज़ एवेन्यू जिला अदालत में पेश किया गया था।
3 दिन की हिरासत की मांग
सिसोदिया को शनिवार दोपहर करीब दो बजे कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई सिसोदिया की 3 दिन की हिरासत की मांग की।
CBI सूत्रों ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व मंत्री अब भी टालमटोल कर रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था। बाद में पता चला कि कंप्यूटर से फाइलें और अन्य डेटा डिलीट कर दिए गए हैं।
सीबीआई ने तब हटाए गए फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में भेजा था। अब FSL ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट की गई पूरी फाइल को बरामद कर लिया है।
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