मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ आज अदालत में अपील दायर कर सकते हैं राहुल गांधी

Modi surname defamation case
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Modi surname defamation case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में अपनी सजा के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर करने के लिए आज गुजरात के सूरत जा सकते हैं। वायनाड के पूर्व सांसद सूरत की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती देंगे जिसमें उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

ग्रैंड ओल्ड पार्टी की कानूनी टीम ने याचिका तैयार की है जिसे सूरत के सत्र न्यायालय में दायर किया जाएगा। इसके अलावा, गांधी द्वारा मानहानि के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की जा सकती है।

राहुल गांधी के साथ आएंगी प्रियंका गांधी – Modi surname defamation case

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ सूरत जाएंगे।

सोनिया गांधी से मिले राहुल गांधी

कांग्रेस नेता ने आज सूरत की एक अदालत में अपनी पेशी से पहले रविवार को अपनी मां और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राहुल ने सोनिया गांधी से राष्ट्रीय राजधानी के एक होटल में डेढ़ घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि उनके साथ उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी थे।

राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

सरकारी बंगला खाली करेंगे राहुल

दोषी ठहराए जाने के कुछ दिनों बाद अयोग्य सांसद को दिल्ली में एक सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, वायनाड के पूर्व सांसद को 22 अप्रैल तक लुटियन दिल्ली में 12 तुगलक लेन स्थित अपने 5-बेडरूम टाइप बंगले को खाली करने की आवश्यकता है।

अपना आधिकारिक बंगला खाली करने से पहले उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), जो इन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के बंगलों में पानी और बिजली की आपूर्ति की देखभाल करती है, को लोकसभा आवास समिति के पत्र की एक प्रति के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें गांधी को अपना आवास खाली करने के लिए कहा गया है।

सूत्रों ने कहा कि गांधी हाउसिंग कमेटी को विस्तार की मांग कर सकते हैं और पैनल उनके द्वारा बताए गए कारणों की वैधता के आधार पर निर्णय ले सकता है

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