Money laundering case: दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित की

Money laundering case
Money laundering case

Money laundering case: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार सुबह आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। आबकारी नीति मामले से उत्पन्न मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सुनवाई स्थगित की

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील द्वारा अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर दायर ईडी के जवाब का जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें इस मामले में विस्तृत दलीलें देने के लिए कुछ समय चाहिए।

9 मार्च को, ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया, जहां उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की जा रही एक अलग मामले के सिलसिले में रखा गया था।

दिल्ली उत्पाद नीति: Delhi Excise Policy

सीबीआई ने 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता को गिरफ्तार किया था।

अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि वह सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला 31 मार्च को सुनाएगी

ये भी पढ़ें: Land for job scam: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए CBI के सामने पेश हुए