मुख्तार अंसारी को हुई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

Mukhtar Ansari
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Mukhtar Ansari: गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

23 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1999 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में उसे पांच साल की सजा सुनाई थी। 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

Mukhtar Ansari पर अपहरण और हत्या के मामले 

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी, उनके बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ शनिवार को अपहरण और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इससे पहले इसी साल जनवरी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया था।

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