मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे को 2021 के जबरन वसूली मामले में जमानत दी

सचिन वाजे
सचिन वाजे

मुंबई, 30 सितंबर 2023: मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को एक होटल व्यवसायी की शिकायत पर दर्ज 2021 के जबरन वसूली मामले में पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे को जमानत दे दी. वाजे ने इस साल अगस्त में विशेष अदालत का रुख किया था, उसके बाद उनको जमानत दी गई है.

विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई अपनी याचिका में, वाजे ने दावा किया कि उन्होंने उन अपराधों का आरोपी है जिसके लिए अधिकतम सजा तीन साल है और इसलिए उनको जमानत का हकदार होना चाहिए.

सीबीआई ने इस पर विरोध किया और बताया कि वाजे के खिलाफ लगाए गए आरोपों में 10 साल तक की सजा हो सकती है.

इस मामले में सचिन वाजे को नवंबर 2021 में जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनकी वकील ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एस यू हाके ने वाजे की जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

यह मामला गोरेगांव पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें होटल व्यवसायी और ठेकेदार बिमल अग्रवाल की शिकायत पर आपत्ति थी कि वाजे और अन्यों ने उनके स्वामित्व वाले दो बार के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी और 11.92 लाख रुपये जबरन वसूले.

इसके बाद, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया.

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