केंद्र सरकार ने मंगलवार को नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (National Liberation Front of Tripura) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी गुटों और विंगों को गैरकानूनी समूह घोषित कर दिया। 3 अक्टूबर से प्रभावी यह घोषणा पांच साल की अवधि के लिए वैध है, जिसमें इन संगठनों से जुड़े सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों को शामिल किया गया है।
“इसलिए, अब, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) केंद्र सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) अपने सभी गुटों, विंगों और फ्रंट संगठनों के साथ और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) अपने सभी गुटों, विंगों और फ्रंट संगठनों के साथ गैरकानूनी संघ है।” सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा।