यूपी RERA में उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा

यूपी RERA में उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा
यूपी RERA में उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा

अगर डेवलपर ने तय समय पर प्लॉट या फ्लैट का कब्जा नहीं दिया है, तो अब उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर उसका निस्तारण कराया जा सकता है।

यूपी रेरा प्रदेश का पहला नियामक प्राधिकरण है, जहाँ पूरी न्याय व्यवस्था डिजिटल हो चुकी है। फरवरी 2020 से लागू ई-कोर्ट प्रणाली के तहत अब तक 58,793 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 23,149 शिकायतें ई-कोर्ट से पहले और 35,644 शिकायतें ई-कोर्ट लागू होने के बाद दर्ज की गईं।