
जीएसटी के नए रेट्स आज से लागू हो गए हैं। सरकार का दावा है कि फेस्टिव सीजन में 400 से अधिक आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कटौती की है। साथ ही कारोबारियों के लिए भी अब चीजों और सेवाओं पर टैक्स लगाने का तरीका आसान हो जाएगा।
नई दिल्ली: जीएसटी स्ट्रक्चर में 8 साल में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। जीएसटी के नए रेट आज से लागू हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने करीब 400 आइटम्स पर टैक्स में कटौती को मंजूरी दी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जीएसटी कानून, 2017 में बदलाव के बारे में कुछ दिन पहले एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। इस रिवाइज्ड स्ट्रक्चर में वस्तुओं को सात अलग-अलग शेड्यूल में बांटा गया है। अब चीजों और सेवाओं पर टैक्स लगाने का तरीका आसान हो जाएगा।
सरकार का कहना है कि यह बदलाव GST काउंसिल की सलाह पर किया गया है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। पहले जीएसटी की दरें चार तरह की थीं: 5%, 12%, 18% और 28%। अब 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अधिकांश जरूरी चीजों पर 5% टैक्स लगेगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से ग्राहकों के साथ-साथ कारोबारियों को भी आसानी होगी।
– शेड्यूल I में आने वाली चीजों पर 2.5% टैक्स लगेगा।
– शेड्यूल II में आने वाली चीजों पर 9% टैक्स लगेगा।
– शेड्यूल III में आने वाली चीजों पर 20% टैक्स लगेगा।
– शेड्यूल IV में आने वाली चीजों पर 1.5% टैक्स लगेगा।
– शेड्यूल V में आने वाली चीजों पर 0.125% टैक्स लगेगा।
– शेड्यूल VI में आने वाली चीजों पर 0.75% टैक्स लगेगा।
– शेड्यूल VII में आने वाली चीजों पर 14% टैक्स लगेगा।
जीएसटी की नई दरों को HSN Code का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
GST HSN
कौन सी चीज किस लिस्ट में आएगी, यह HSN (Harmonized System of Nomenclature) कोड से पता चलेगा। सरकार के GST पोर्टल पर हर लिस्ट के लिए HSN कोड की पूरी जानकारी दी गई है। इस नोटिफिकेशन से कारोबारियों को चीजें समझने में आसानी होगी। अब चीजों को पहचानने में कम दिक्कत होगी। इससे GST के नियमों का पालन करना भी आसान हो जाएगा।