राजधानी दिल्ली के बाद अब उत्तरप्रदेश सरकार भी बढ़ते कोरोना मामलो को देखते हुए सख्त हो गई है. सी कड़ी में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. नोएडा में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. ये नियम तत्काल प्रभाव यानी आज से ही लागू हो जाएगा.
हालांकि इस दौरान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों, इमरजेंसी सेवाओं और ट्रांसपोर्ट सर्विसेस जारी रहेंगी. वहीं वैध आईडी कार्ड दिखाकर आवागमन किया जा सकेगा. निजी स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर अपने वैध आईडी कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकेंगे.
Noida administration imposes night prohibition/regulation order in the district from 10pm to 5am till 17th April 2021. All movement of essential goods/commodities and essential/medical services shall be exempted. pic.twitter.com/3enU79V2m8
— ANI UP (@ANINewsUP) April 8, 2021
नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान हवाई या रेल सफर करने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आवाजाही कर सकते हैं. वहीं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इनके लिए ई-पास की भी जरूरत नहीं होगी. इस दौरान खाद्य पदार्थों, फल, सब्जियों, डेयरी, मांस, मछली, पशुचारा और दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी. बैंक, बीमा और एटीम भी खुले रहेंगे. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस दौरान अनुमति होगी.