हर रोज दफ्तर जाने वाले अधिकतर लोग अपने टाईम शिफ्ट (TIME SHIFT ) और और छुट्टी की वजह से परेशान रहते है. पर अब नए श्रम कानूनों के तहत काम के घंटो को काफी लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है. इसके तहत यह प्रस्ताव है कि हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम कराया जाए.
यानि नियमों के हिसाब से साफ है की अगर कोई कर्मचारी हफ्ते में 48 घंटे का काम 4 दिन में ही कर लेता है तो उसे हफ्ते के अन्य तीन दिन छुट्टी दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए मौजूदा कार्य घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने होंगे.
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे तक ही काम करने की सीमा तय की जाएगी. साथ ही उन्होने कहा की कहा कि कई कंपनियां चार दिन के वर्क शिफ्ट में काम करने को तैयार दिखती हैं. उन्होंने कहा, ‘ हमने कार्यदिवस में लचीलापन लाने की कोशिश की है. ऐसा संभव है कई एम्प्लॉयर पांच दिन काम वाले हफ्ते की व्यवस्था अपनाएं. कई एम्प्लॉयर ने हफ्ते में चार दिन के ही काम वाला सिस्टम अपनाने की इच्छा जताई है.’
मौजूदा नियम –
मौजूदा नियमों के मुताबिक आठ घंटे के वर्किंग ऑवर में कार्य सप्ताह छह दिन का होता है तथा एक दिन अवकाश का होता है. प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी व्यक्ति कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा.
कर्मचारी को हफ्ते के बाकी दिन पेड लीव यानी साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा. चंद्रा ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जल्द ही चार लेबर कोड के नियमों को अंतिम रुप देगा.