सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी चलने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले में जल्द फैसले के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने इससे पहले पॉलिसी आने तक बाइक टैक्सी के चलने की इजाजत दी थी.
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