ONE YEAR SENTENCE: जबरन चुंबन देने की कोशिश करने के मामले में दोषी को एक साल की सजा

ONE YEAR SENTENCE:
जबरन चुंबन देने की कोशिश करने के मामले में दोषी को एक साल की सजा
मुंबई, 19 फरवरी (वार्ता)- मुंबई की एक अदालत ने जून 2022 में खार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 19 वर्षीय छात्रा को जबरन चुमने की कोशिश करने के मामले में दोषी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। महानगर मजिस्ट्रेट बीके गवांडे ने अपने फैसले में यह सजा सुनाई।

ONE YEAR SENTENCE: जबरन चुंबन देने की कोशिश करने के मामले में दोषी को एक साल की सजा

अभियोजन के अनुसार पिछले साल नौ जून को जब पीड़ित छात्रा खार रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उसके पीछे से आए एक व्यक्ति ने उसे चुंबन देने की कोशिश की तो वह चिल्लाई । लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को पकड़ लिया उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।