सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने 8 फरवरी को चुनाव के दिन इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर नाराजगी व्यक्त की है और संघीय सरकार से व्यवधान के कारण बताने को कहा है। इसकी जानकारी डॉन की रिपोर्ट में सामने आई है। एसएचसी के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद अब्बासी ने अधिकारियों से पूछा तुम दुनिया के सामने अपना तमाशा क्यों बना रहे हो?
सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने 8 फरवरी को चुनाव के दिन इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर नाराजगी व्यक्त की है और संघीय सरकार से व्यवधान के कारण बताने को कहा है। इसकी जानकारी डॉन की रिपोर्ट में सामने आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह टिप्पणी तब आई जब अदालत ने बुधवार को इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ तीन याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।
वकील जिब्रान नासिर और हैदर रजा के साथ-साथ पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन ने 8 फरवरी चुनाव तक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करने और मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं में बाधा डालने के लिए मंत्रियों और पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण के खिलाफ याचिका दायर की थी।