कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी पर टिप्पणी करने के मामले पर गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का फैसला सही है। इस फैसले पर किसी तरह का हस्तक्षेप करना कोई जरूरत ही नही है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी पर कम से कम 10 अपराधिक मामले लंबित है।
अब इस कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और न ही सांसद के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को खारिज करने की मांग कर पाएंगे। हालांकि इसके बावजूद उनके पास शीर्ष अदालत जाने के विकल्प है।अब ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले है।
क्या था पूरा मामला
13 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी। जिसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मामले दर्ज किए थे। कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धाराओं 499 और 500 (अपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद ही 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया था। उसके बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला। इतना होने के बाद राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मगर उन्हें यह राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट में पुनर्विचार करने की याचिका दायर की थी, जिसके बाद आज इसे रद्द कर दिया गया।
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