कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), जिन्हें इस साल मार्च में मानहानि मामले (Modi Surname Defamation Case) में दोषी ठहराया गया था और दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी, ने अब सूरत अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है।
इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।
उपनाम मोदी के संबंध में 2019 कर्नाटक चुनाव रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी के बाद, भाजपा गुजरात विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था।
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और जुर्माने के साथ दो साल की सजा सुनाई थी। सूरत जिला अदालत और गुजरात उच्च न्यायालय दोनों ने किसी भी तरह की राहत देने और दोषसिद्धि को रद्द करने से इनकार कर दिया है, साथ ही राहुल गांधी की निंदा भी की है।
राहुल गांधी की टीम दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि समाप्त होने का इंतजार कर रही थी (Rahul Gandhi)।
इस बीच, पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि जब राहुल गांधी या कोई संबंधित पक्ष गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे तो उनकी दलीलें भी सुनी जानी चाहिए। कैविएट में इस बात पर जोर दिया गया कि अदालत को पूर्णेश मोदी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना कोई फैसला नहीं करना चाहिए।
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