RAHUL GANDHI: माेदी उप नाम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को दो वर्ष की कैद, जमानत मंजूर

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माेदी उप नाम टिप्पणी मामले में राहुल को दो वर्ष की कैद
RAHUL GANDHI, 23 मार्च (वार्ता)- गुजरात में सूरत की एक स्थानीय अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनायी, हालांकि इस मामले में तुरंत उनकी जमानत मंजूर हो गयी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने आज गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद हालांकि उन्हें फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दी और उनकी जमानत भी मंजूर कर ली। इस दौरान गांधी अदालत में मौजूद रहे। वह 30 दिन के अंदर निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं।

RAHUL GANDHI: माेदी उप नाम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को दो वर्ष की कैद, जमानत मंजूर

अदालत ने गांधी की 10 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मोदी गुजरात की सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं। अदालत से सजा का एलान होने के बाद गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “ मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है।
सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।” दूसरी तरफ गांधी के खिलाफ इस मामले में मानहानि का मामला दायर करने वाले मोदी ने कहा,“ हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया है और यह एक अहम फैसला है। ”
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