सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में राहत की तीन दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। इससे अब राहुल गांधी संसद के कार्यों में भाग ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधि तय करने के बाद लोकसभा सचिवालय ने ऐसा निर्णय लिया है।
जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की जाती तो कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बनाई थी। हालांकि अब यह जरूरत नहीं है क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है।
लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश के बाद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(ई) के सेक्शन 8 में वर्णित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है।
मार्च 2023 में राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन तत्काल पर सजा पर रोक लग गई थी। इसके बाद ही उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई थी। राहुल गांधी ने 2019 में केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से विजय प्राप्त की थी।
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