मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नज़र आ रही है. राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है. हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी को मानहानि मामले के फैसले पर रोक नहीं लगाई, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता बहाली नहीं हो सकेगी. इतना ही नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे.
क्या है पूरा मामला ?
गौरतलब है कि साल 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान बयान दिया था. राहुल ने कहा था, ‘सारे मोदी चोर’ क्यों होते हैं. राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया था, जिस पर सूरत कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी.
2024 के साथ-साथ 2029 में भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल
गौरतलब है कि गांधी 2024 और 2029 का भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने के लिए 2031 का इंतजार करना होगा. ऐसे में लोकसभा के बजाय जनसभा यानि सड़क की सियासत करनी होगी. हालांकि, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सड़क की सियासत पहले ही शुरू कर चुके हैं और अब उनके पास यही राजनीतिक विकल्प है.
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