आजम खां को रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच पर दोषी करार दिया

आजम खां दोषी करार
आजम खां दोषी करार

सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खां को आज रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में फैसला सुनाई गई है. लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में आजम खां बसपा-सपा गठबंधन प्रत्याशी थे, उस दौरान उन पर आरोप लगा था कि उन्होने चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी और तत्कालीन जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ स्पीच दिया था. 2019 के लोकसभा चुनाव को सपा नेता आजम खान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था.

वायरल वीडियो के आधार पर वीडियो टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने आजम खां के ऊपर केस दर्ज करवाया गया था. आरोप ये था कि आजम खान ने थाना शाहजादनगर में आयोजित जनसभा में सीएम और तत्कालीन जिलाधिकारी, निर्वाचन आयोग, समेत कई अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषणबाजी किया था. इसके बाद आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी और 25000 रूपये का जुर्माना लगाया था. हालांकि कोर्ट से आजम खान को इस मामले पर जमानत दे दी थी.

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