मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
लोक अभियोजक के अनुसार 22 अक्टूबर 2019 को आरोपी पवन योगी ने नाबालिग को शादी की झांसा देकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।
विशेष न्यायालय ने इस मामले में कल सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनायी है।