दापोली रिसॉर्ट मामले में उद्धव सेना के अनिल परब को राहत

Dapoli Resort Case
Dapoli Resort Case

महाराष्ट्र के दापोली में एक रिसॉर्ट (Dapoli Resort Case) के अवैध निर्माण के मामले में भारतीय संसदीय लोकपाल, लोकायुक्त द्वारा शिव सेना (यूबीटी) के विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य अनिल परब (Anil Parab) को राहत दी गई थी। लोकायुक्त ने कहा कि परब के खिलाफ शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है और इसका निपटारा कर दिया गया है।

मामला दापोली में साई रिज़ॉर्ट के कथित अवैध निर्माण से संबंधित है, जिसे कथित तौर पर 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि रिसॉर्ट की कीमत 10 करोड़ रुपये है, हालांकि पैसा बेहिसाब है और इसकी जांच की जानी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने यही आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल से शिकायत दर्ज कराई थी। राज्यपाल ने लोकायुक्त को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था।

लोकायुक्त ने सोमैया की याचिका को खारिज करते हुए कहा, “ऐसी आशंका है कि शिकायतकर्ता ने मेरे समक्ष शिकायत दर्ज करने के बाद, मेरे समक्ष लंबित उसी विषय के संबंध में अन्य अधिकारियों के समक्ष भी कई अन्य शिकायतें दर्ज की हैं। इसलिए, शिकायत में मेरा विचार, महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971 की धारा 8(1)(बी) और धारा 10(4)(सी) के तहत निर्धारित विशिष्ट प्रावधान के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है (Dapoli Resort Case)।