Sandeep Kumar Duggal, चंडीगढ़, 02 मार्च (वार्ता) : हरियाणा के नूंह जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने तत्कालीन चौकी प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक (एएसआई) प्रह्लाद सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार देते हुये विभिन्न धाराओं के तहत चार साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माना तथा पांच साल कैद और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां बताया कि ब्यूरो की टीम ने पुन्हाना शहर के तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे एएसआई प्रहलाद सिंह को 14 जनवरी 2019 को एक डम्पर मालिक से 18000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार इस मामले में दोषी करार देते हुये यह सज़ा सुनाई है।
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