चौकी प्रभारी को भ्रष्टाचार मामले में दो सजाएं

Sandeep Kumar Duggal
Sandeep Kumar Duggal

Sandeep Kumar Duggal, चंडीगढ़, 02 मार्च (वार्ता) : हरियाणा के नूंह जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने तत्कालीन चौकी प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक (एएसआई) प्रह्लाद सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार देते हुये विभिन्न धाराओं के तहत चार साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माना तथा पांच साल कैद और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

Sandeep Kumar Duggal

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां बताया कि ब्यूरो की टीम ने पुन्हाना शहर के तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे एएसआई प्रहलाद सिंह को 14 जनवरी 2019 को एक डम्पर मालिक से 18000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार इस मामले में दोषी करार देते हुये यह सज़ा सुनाई है

यह भी पढ़ें : GURUGRAM: गुरुग्राम में ‘जी20‘ गमले चुराने के आरोप में एक गिरफ्तार