SBI ने 50 करोड़ कस्टमर को दी चेतावनी, फर्जी मैसेज से हो रही धोखाधड़ी

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के गोलाबारू नाम, एसबीआई ने आज अपने 50 करोड़ से अधिक खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। बैंक के तकनीकी दुरुपयोग के माध्यम से फर्जी और धोखाधड़ी के प्रयासों के चलते कई कस्टमर्स को फर्जी मैसेज पहुंचा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके खाते बंद होने वाले हैं। एसबीआई ने सभी ग्राहकों से आगाह किया है कि ऐसे मैसेजों पर विश्वास न करें और इनका जवाब न दें, क्योंकि इससे उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है।

अकाउंट बंद होने के मैसेज

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों को एक और फर्जी मैसेज के खिलाफ चेतावनी दी है। बैंक ने आज एक बयान में कहा कि कई ग्राहकों को एक फर्जी संदेश मिल रहा है जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और वे अपने पैन कार्ड नंबर को अपडेट करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करें। बैंक ने सभी ग्राहकों से अपने बैंकिंग डिटेल्स को साझा नहीं करने की चेतावनी दी है और इस तरह के मैसेजों का विश्वास न करने का सुझाव दिया है। बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि इस प्रकार के संदेशों का कोई भी जवाब न दें और तुरंत ‘report.phishing@sbi.co.in’ पर रिपोर्ट करें।

एसबीआई ने ग्राहकों से यह सुझाव दिया है कि वे अपने खातों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और फिशिंग से बचने के लिए सभी सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करें। इसके अलावा, ग्राहक चेतावनी हेतु बैंक की साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत कर सकते हैं। बैंक ने ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग का आनंद लेने के लिए आग्रहित किया है।

फ्रॉड होने के बाद भी ऐसे मिल सकता है पूरा पैसा

बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में अक्सर लोग हेतु मुश्किलें उत्पन्न होती हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अनुसार, तुरंत एक्शन लेकर आप अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। RBI के अनुसार, साइबर फ्रॉड के मामलों में अगर आप अपने बैंक को समय पर जानकारी प्रदान करते हैं, तो आप नुकसान से बच सकते हैं। साइबर फ्रॉड की जानकारी देने के बाद, बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को भी देता है। बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कागजी कार्रवाई के बाद, आपके नुकसान की भरपाई होगी।

बैंकिंग फ्रॉड की सूचना देने में देरी करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दिशा निर्देशित किया है, जिसके अनुसार ग्राहकों को धोखाधड़ी के मामलों में शीघ्रता बरतना होगा। RBI के मुताबिक, यदि कोई ग्राहक बैंकिंग फ्रॉड की जानकारी बैंक को 3 दिनों के अंदर देता है, तो उसे नुकसान की पूरी राशि 10 दिनों के अंदर वापस मिल सकती है। लेकिन यदि इस समय में सूचना देने में देरी होती है, तो ग्राहक को नुकसान का बारह दिन में आपत्ति दर्ज करानी होगी, जिसके बाद उसे 25,000 रुपये तक का नुकसान स्वयं उठाना पड़ेगा।