पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. इस मामले की याचिका ममता बनर्जी सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने की थी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया था. सीएम ममता बनर्जी और चुनाव आयोग हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
पश्चिम बंगाल सरकार याचिका में लिखा कि हकीकत में आज की तारीख में संवेदनशील क्षेत्र का कोई सीमांकन नहीं किया गया. यहां सुरक्षा बलों की तैनाती हर जिले के लिए है, चाहे वह संवेदनशील हो या संवेदनशील नहीं हो. जिसपर SC ने कहा कि हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते. चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए.
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